जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने पहल शुरु.. आलू प्याज के मूल्य पर होगी निगरानी

अम्बिकापुर 28 जून 2014

  • व्यापारियों को आलू, प्याज की नियमित जानकारी देने के निर्देष

 

सरगुजा के खाद्य अधिकारी ने जिले के सभी थोक एवं खुदरा व्यापारियों को आलू, प्याज के मास्टट डाटा एण्ट्री करने के लिए अपने फर्म का नाम, पता, गोदाम का नाम, गोदाम की क्षमता की जानकारी के साथ जिला खाद्य कार्यालय में उपस्थित होने निर्देषित किया है। इसके साथ ही आलू, प्याज की दैनिक आवक, खपत एवं थोक तथा खुदरा मूल्य की जानकारी प्रति सोमवार को जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से जमा करने कहा गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया है कि प्याज को खाद्य पदार्थ में शामिल किया गया है। जिसकी जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की स्थिति में आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा आलू और प्याज के मूल्य में नियमित निगरानी हेतु निर्देषित किया गया है।