कांकेर. जिला प्रशासन ने नियम कानून का पालन करते हुए. दुकान और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है. हालांकि ये दुकानें अलग अलग दिनों में खुलेंगी. कुछ सप्ताह में दो दिन. जबकि कुछ प्रतिदिन.
इनमें सोमवार एवं गुरुवार को बर्तन, कपड़ा, ज्वेलरी और मोबाइल की अनुमति रहेगी. मंगलवार एवं गुरुवार को स्टेशनरी, मार्ट प्रोहविजन, फैंसी. बुधवार एवं शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, चप्पल के दुकान खोले जा सकेंगे. हालाँकि इस दौरान जिले में धारा 144 प्रभाव शील रहेगा.