- क्या प्रदेश में मोबाईल क्रेसर चलाने की अनुमति है ?
- सवाल ये भी कि आखिर …. अब तक प्रशासन मौन क्यो था ?
- ग्राम पंचायत चारपारा में अवैध क्रेसर पर षुरू हुई जांच
कोरिया ( बैकुण्ठपुर से J.S.ग्रेवाल की रिपोर्ट)
जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर ग्राम पंचायत चारपारा में पहाड़ को अवैध क्रेसर चला उत्खनन पर हाईकोर्ट के आदेष के बाद खामोस प्रबंधन जागा और कार्यवाही के लिए पहुंचा इस बात से पुरे जिले में हड़कम्प मची हुई है।गौरतलब है कि जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर बैकुण्ठपुर विकास खण्ड के अन्र्तगत ग्राम पंचायत चारपारा में स्थित पहाड़ को सालों से बिना लाईसेंस के चलित क्रेशर के संचालक द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था मिली जानकारी के अनुसार अनिल बिल्डकाॅल प्रायवेट लिमिटेड के संचालक अनिल उर्फ प्रदीप वर्मा की ओर से चलित क्रेशर का संचालन किया जा रहा था । जिसका ना तो कोई लाईसेंस था और ना ही कोई अनुमति।
इस खबर को हमारे पोर्टल में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद प्रशासन का ध्यान इस ओर केन्द्रित हुआ था । मुद्दे की बात तो यह है कि संचालक ने ग्राम पंचायत के साथ ही अन्य ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन से पत्थर सहित अन्य खनिज का अवैध उत्खनन कर रहा है। संचालक बड़ी दबंगई के साथ बिना खौफ के शासन को नुकसान पहुंचाते हुए बड़ी बड़ी मशीन लगाकर उत्खनन कर रहा था। पंचायत और शासन को कोई रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया। इससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए कई बार प्रशासिन अधिकारियों से शिकायत की थी । लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। ग्राम पंचायत की सरपंच व ग्रामीणों नें कार्यवाही न होने के बाद अधिकारियों से परेशान होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को आदेश जारी कर अवैध रूप से संचालित क्रेशर को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद अधिकारियों नें अवैध चलित क्रेशर को बंद कराने की कोई कार्यवाही नहीं की।
सरपंच पहुंची न्यायालय
ग्राम पंचायत सरपंच सीता पैकरा ने अवैध उत्खनन पर कार्यवाही न होने से परेशान होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । याचिका पर हाईकोर्ट जांच नें आदेष पारित कर उत्तरवादी क्रं. 07 अनिल बिल्डकाॅन लि0 के प्रोपराईटर अनिल उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा के द्वारा शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत चारपारा के ग्राम भखार में संचालित अवैध क्रेशर का रोक लगाने का निर्देश दिया जिसके बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी । तब सरपंच ने कलेक्टर को हाईकोर्ट के निर्देष की बात बताई । जिसके बाद प्रशासन नें खनिज विभाग को कार्यवाही के लिए भेजा।
बिना अनुमती के चल रहा था मोबाईल क्रेशर
सूत्रों के अनुसार प्रदेश में मोबाईल क्रेशर चलाने की अनुमती किसी को नहीं दी गई है इस क्रेषर को चलाने के लिए पर्यावरण व खनिज विभाग की अनुमती लेना जरूरी है। इसके बावजूद कोरिया जिला में अवैष रूप से क्रेषर चलाया गया और इससे निकले पत्थरों को सड़क बनाने में इस्तेमाल भी किया और सड़क बनकर लगभग पुरी भी हो चुकी है पर कार्यवाही की बात की जाए तो हाईकोर्ट के निर्देष के पूर्व सिर्फ खानापूर्ती ही की गई।
सवाल अभी भी
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भले ही अवैध उत्खनन को बंद कराया गया पर सवाल अभी भी खड़े हैं कि क्या राज्य में मोबाईल क्रेषर चलाने की अनुमती है की नहीं।