महासमुंद। जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.पी. वारे ने सभी एनएचएम स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को जो शनिवार को काम में अनुपस्थित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे उन्हें नोटिस जारी किया।
नोटिस में कहा गया है कि यदि 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादित नहीं करते है तो अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एस्मा भी लागू है अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किये जाने की स्थित में दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
तो आपके विरूद्ध निम्नलिखित चार मे से कोई एक या एक से अधिक विकल्पों को प्रभावशील किया जायेगा ।
● छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिकनियम 1979 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
● आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा ।
● छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही।
● राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तो में उल्लेखित कंडिकाओं के उल्लंघन करने के कारण आपके विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी ।
जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि उक्त अवधि के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादन नहीं किया जाता हो तो इस दशा में आपके विरूद्ध की गई कार्रवाई के लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगें। राज्य स्तर से भी इस नाजुक दौर में अधिकारी कर्मचारियों से कार्य पर उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।
इसके तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने अधिकारी कर्मचारी से आग्रह भी किया कि वे कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अपने काम उपस्थित रहकर पीड़ितों की मदद करें। पूरा देश कोरोना को मात देने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह व्यवहार कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। बल्कि इस संकट की घड़ी में अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का समय है।
एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी अनुपस्थित में आयुष मेडिकल आफिसर (आरबीएसके) सहित नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल है। कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर सुचारू रूप से संचालित हुए और मरीजों का उपचार जारी रहा।