मुंगेली। WHO के अनुसार कोरोना वायरस COVID-19 एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समते पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस COVID-19 के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छग शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
अ. महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनाँक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला- मुंगेली के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने एवं जिले के नागरिकों की मांग के आधार पर दिनांक 17.09.2020 से 23.09.2020 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में जिला-मुंगेली के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंर्तगत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 23.09.2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है :-