पुलिया निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की स्वीकृति

 अम्बिकापुर

कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत जनपद पंचायत सीतापुर के ग्राम पंचायत बंषीपुर के डोमपारा से सीताझरिया मार्ग पुलिया निर्माण के लिए 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जावेगा। यह कार्य तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। निर्माण कार्य अनुमोदित नक्षे व तकनीकी स्वीकृति तथा शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देषो का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रषासकीय स्वीकृति की लागत में ही पूर्ण किया जावेगा। इससे अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा। अन्यथा संबंधित एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होंगे। निर्माण कार्य शासकीय भूमि में ही किया जाना अनिवार्य होगा। किसी न्यायलय द्वारा प्रतिबंधित वानिकी से संबंधी चयन न किया जावे। यदि भूमिदान पत्र में लेकर अथवा बडे-छोटे झाड के जंगल में बनाया जाता है तो राजस्व अभिलेख में नियमानुसार दुरूस्ती कर लिया जावे। कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं स्टीमेट ड्राइंग के अनुरूप नहीं पाया गया तो संबंधित एजेंसी प्रमुख एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा उपयंत्री संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगें। उक्त कार्य हेतु प्रदत्त आबंटन जिस प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जा रहा है उसी प्रयोजन में व्यय किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 2 तारीख तक भेजना अनिवार्य होगा। यह कार्य अन्य योजनान्तर्गत अथवा अन्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति में स्वयं निरस्त माना जावेगा। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राषि एवं कार्यो का अंकेक्षण तथा समाजिक अंकेक्षण भी कराया जाना अनिवार्य होगा। योजनान्नतर्गत स्वीकृत परिसम्पितित्तयों की पंजी तैयार किया जाकर नियमानुसार रखरखाव कराया जाना सुनिष्चित किया जावे। कार्य स्थल पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बोर्ड सीमेंट कांक्रीट से कार्य का नाम तथा उसकी लागत, कार्य प्रारंभ होने तथा पूर्ण होने की तिथि, निर्माण एजेंसी का नाम आदि लगाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य का सत्यापित रंगीन छाया चित्र कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एवं निर्माणधीन एवं पूर्ण कार्य का लगाना अनिवार्य होगा।