रायगढ़। शुक्रवार की सुबह 09 बजे सारंगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सिविल लाईन सारंगढ़ निवासी राहूल अग्रवाल पिता पदम अग्रवाल उम्र 34 वर्ष अपने मकान में अवैध रूप से पटाखा मंगा कर भण्डारण कर रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देश पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही की गई।
तो वहां एक टाटा 1109 वाहन मे लोड 74 कार्टून पटाखा व राहूल अग्रवाल के मकान के अंदर बैठक, कीचन, बरामदा, हॉल में भण्डार किया गया 100 कार्टून पटाखा मिला, मौके पर राहूल अग्रवाल को धारा- 91 द0प्र0सं0 का नोटिस देकर भण्डारण का कागजात लायसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। जो आरोपी राहूल अग्रवाल ने कोई शासकीय दस्तावेज, लायसेंस नही होना बताया।
ज्ञात हो कि आरोपी राहूल अग्रवाल का मकान सिविल लाईन जैसी घनी बस्ती में है, फिर भी आरोपी द्वारा ज्वालन शील पदार्थ को अवैध रूप से अपने घर में भण्डार किये हुये था। जिससे भविष्य में कोई बड़ी आगजनी की घटना होने से इंकार नही किया जा सकता।
आरोपी का कृत्य धारा-9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध कमांक- 542/ 2020 धारा-09 ख विस्फोटक अधि0 1884 कायम कर आरोपी राहूल अग्रवाल पिता पदम अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी सिविल लाईन सारंगढ़ व वाहन क्रमांक- CG-04JD-2854 के चालक शैलेन्द्र पिता नादुम जैकप उम्र 40 वर्ष नि0 ग्राम बैतलपुर थाना सरगांव जिला मुंगेली को गिरफ्तार किया गया है।