रायपुर. कोरोना वायरस से प्रभावित, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की खोज व जांच अभियान कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर ने दुर्गकोंदल विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमकड़ा मे पदस्थ व्याख्याता एलबी ललित नरेटी और संजय वस्त्रकार तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडेकुर्से में पदस्थ व्याख्याता एलबी डिलेश्वर सॉव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया गया कि इन व्याख्याताओं की ड्यूटी कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए आईसोलेशन सेंटर बालक आश्रम हाटकोंदल में लगाई गई थी। व्याख्याताओं द्वारा सौपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरती गई, जिससे कोविड-19 के चरणबद्ध कार्यक्रम में विलंब हुआ और इनकी अनुपस्थिति से कार्य प्रभावित हुआ। व्याख्याताओं द्वारा छत्तीसगढ़ एपीडेसिजेस कोविड-19 विनियम 2020 का उल्लंघन किया जाना पाया गया।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1, 2, 3 के विपरीत होने के कारण कलेक्टर श्री चौहान ने इन तीनों व्याख्याताओं को निलंबित कर दिया है तथा उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोयलीबेड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।