बिलासपुर
सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में नियम के संशोधन के खिलाफ लगी आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस नवीन सिन्हा और प्रितींकर दिवाकर की युगल पीठ ने आवेदकों को अंतरिम राहत दी है । गौरतलब है कि नये नियम के अनुसार आवेदकों को 12वीं,स्नातक और पी.जी में 50 फिसदी अंक होने की बाध्यता की गई है । जिसे भावना श्रीवास्तव,सजल साहू समेत कई आवेदक याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है । फिलहाल अब हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद याचिकाकर्ता समेत सभी ऐसे आवेदक जो 12वीं,स्नातक और पीजी में 50 फिसदी अंक नहीं पाए हैं वो सहायक प्राध्यापक के 966 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं ।