रायपुर, 20 दिसम्बर 2013
कलेक्टर श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय आबकारी सलाहकार समिति की बैठक मे देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के लिए आगामी वर्ष 2014-15 में आनलाइन आवेदन लिए जाने, गौरव ग्राम सिलयारी में मदिरा दुकान बंद किए जाने, भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानों की नीलामी वर्तमान में प्रचिलित ठेका प्रणाली के स्थान पर निर्धारित लाइसेंस फीस पर दुकानों का व्यवस्थापन सहित विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में विधायक श्री श्रीचंद सुन्दरानी और श्री नवीन मारकण्डेय सहित जिला आबकारी सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित थे।
जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को आवेदन प्रणाली में आबंटन हेतु प्रत्येक समूह के लिए चार हजार रूपए के स्थान पर पांच हजार रूपए प्रोसेस फीस लेने तथा सील बंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपात को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार मदिरा दुकानों की ड्यूटी तथा इनके समूह को यथावत रखते हुए किसी दुकान या समूह का राजस्व दस करोड़ से अधिक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से समूह बनाने साथ ही लाइसेंसी द्वारा निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मदिरा का उठाव करने पर मदिरा की ड्यूटी राशि पृथक से जमा करने, सेना तथा अर्धसैनिक बलों को उनकी संस्थाओं, क्लबों के लिए विदेशी मदिरा पर प्रति प्रूफ लीटर 50 रूपए तथा बीयर पर प्रति बल्क लीटर 15 रूपए की राशि लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-3 अनुज्ञप्तियों के लाइसेंस फीस ऐसे नगर या स्थान के लिए जिसकी जनसंख्या एक लाख रूपए से अधिक न हो वहां एफ.एल.-2 के लिए 4 लाख रूपए तथा एफ.एल.-3 के लिए 12 लाख रूपए,एक लाख से अधिक जनसंख्या किन्तु तीन लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर एफ.एल.-2 के लिए 5 लाख 50 हजार रूपए तथा एफ. एल.-3 के लिए16 लाख रूपए और तीन लाख से अधिक जनसंख्या पर एफ.एल-2 के लिए सात लाख रूपए तथा एफ.एल.-3 के लिए 20 लाख रूपए लाइसेंस फीस का रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार एफ.एल लाइसेंसी बार तीन मदिरा दुकानों से मदिरा ले सकते हैं इससे विदेशी मदिरा दुकानों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता इस लिए एफ.एल.-2/3 लायसेंसी को निकट के विदेशी मदिरा दुकानों से सम्बद्ध करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
बैठक में वर्तमान में तय किए शुष्क दिवसों को यथावत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, जन्माष्टमी और बालकदास जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किए जाने, मदिरा दुकानों को प्रातः 11 बजे खोलने और रात्रि 10 बजे बंद करने, दुकानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, पार्किंग की व्यवस्था, देर रात्रि तक चलने वाले बार का आकस्मिक निरीक्षण करने आदि के संबंध में सुझाव दिए गए। खमतराई स्थित विदेशी मदिरा दुकान को बंद करने, फाफाडीह की मदिरा दुकानों को बंद करने या अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने, भनपुरी और रिंग रोड स्थित मदिरा दुकानों के साथ ही आरंग और गुल्लु स्थित मदिरा दुकानों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने के भी सुझाव दिए गए। सचिव जिला आबकारी सलाहकार समिति ने बताया कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों और समूहों की लायसेंस फीस एवं वसूली तथा प्रतिभूति एवं माह वार न्यूनतम उठाव मात्रा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में वर्ष 2014-15के लिए एफ.एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्तियों के लिए निर्धारित प्रावधानों के साथ ही देशी-विदेशी मदिरा के व्यवस्थापन, मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंस,दुकानों के खुलने बंद होने, प्रतिभूति आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।