रायगढ़ की निर्भया को मिला इंसाफ..हत्यारे को फांसी की सजा…

रायगढ़ की निर्भया को मिला इंसाफ

हत्यारे लोचन को मृत्यु होते तक फांसी पर लटकाया जायेगा

रायगढ

देश दीपक”सचिन”

तीन माह 22 दिन में रायगढ़ की निर्भया तीन साल की खुशी के बलात्कारी  व हत्यारे को फास्ट ट्रेक कोर्ट ए .डी.जे श्री योगेश पारिख ने फांसी की सजा का दंड सुनाया । इतने कम समय ऐसे जधन्य अपराध का फैसला होना अपने अाप मे एक एेतिहासिक निर्णय हें ।कम से कम छत्तीसगढ़ में तो इस तरह का कोई दुसरा उदाहरण नही़ मिलेगा ।जिसमें इतनी जल्दी निर्णय किया गया हो।इसके लिये न्याय प्रक्रिया से जुडे़ सभी लोगों की भूमिका महत्वपुर्ण रही ।

मामले में खुशी 24 फरवरी को बजरंगपारा अपने घर से लापता हुयी थी जिसकी रिर्पोट जूटमील चौकी में दर्ज करायी गयी पुलिस उसे तलाश कर ही रही थी की उसे पता चला की उसी मौहल्ले का लोचन श्रीवास पुजा पाठ के जरिये  पता लगाने का दावा कर रहा हें ।इस पर पुलिस ने खुशी के घर में पुजा कर रहे लोचन को हिरासत में ले लिया और उससे पुछताछ की तो उसने कबूल किया की उसने बलात्कार कर उसकी लाश को बोरी भर सांगीतराई ट्रांसर्पोट नगर के आगे अमलीभौना रोड किनारे बिजली खंभा के पास रखा है ।उसकी निशान देही.पर पुलिस ने लाश बरामद की और उसके विरुध्द 363,376,377, 302, 201के तहत मामला  कायम किया और चलान पेश किया ।

आज सजा सुनाने से पहले लोचन को 1 बजे के लगभग कोर्ट में पेश किया गया तो शांत चित था 2 बजे जब न्यायालय ने फैसला सुनाया गया तब भी उसे अपने किये पर किसी प्रकार का अफसोस या आत्मग्लानी पछतावा व्यक्त नहीं किया ।विद्वान न्यायाधीश ने उसका दोष  सिध्द पाया और मृत्यु होते तक  उसे फ़ांसी पर लटकाये जाने का आदेश जारी कर दिया ।मामले में लोक अभियोजक श्री पी एन गुप्ता ने पैरवी की।