फ़टाफ़ट डेस्क..छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित नान घोटाले मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की परेशानी कम होने का नाम ही नही ले रही है..वही मुकेश गुप्ता को एक और झटका लगा है..निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की अर्जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नामंजूर कर दिया है..
दरअसल छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले की जांच के दौरान अवैध फोन टैपिंग के मामले में तत्कालीन ईओडब्ल्यू चीफ रहे आईपीएस मुकेश गुप्ता को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था..और मामले की जांच जारी है..ऐसे में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने प्रदेश सरकार के निलंबन आदेश के विरुद्ध केंद्रीय गृह मंत्रालय में अर्जी दाखिल कर निलंबन के फैसले को वापस लेते हुए बहाल करने की मांग की थी.. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निलंबित आईपीएस गुप्ता के द्वारा दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया है..
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) के नियम 17 के तहत परीक्षण के बाद निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की अपील को खारिज किया है..
बता दे कि बहुचर्चित नान घोटाले में अवैध फोन टैपिंग मामले की जांच वर्तमान में ईओडब्ल्यू कर रही है..और कई बार मुकेश गुप्ता को ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होने नोटिस भी भेजा गया था..लेकिन निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने एक पत्र लिखकर ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया था…