बिलासपुर..छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाये गए आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है..इस मामले पर आज शासन और याचिकाकर्ताओं के बीच चली लम्बी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
दरअसल प्रदेश में वर्ष 2012 में तत्कालीन रमन सरकार ने आरक्षण को 50 ℅से बढ़ाकर 58 % कर दिया था..और 2019 में भूपेश सरकार बढ़ाकर 82% किया था..जिसको लेकर याचिकाकर्ताओ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी..और आज इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई..कोर्ट में शासन और याचिकाकर्ताओ की लंबी बहस हुई ..जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है..वही इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ़्तों बाद होगी..