लूट व अंधे कत्ल का 24 घंटे के अंदर खुलासा
जांजगीर चाम्पा से संजय यादव
कल बीती रात बलोदा नगर के वार्ड क्रमांक 01 भावर (ठरगाबहरा) में वृद्ध महिला अघनिया बाई की उसके घर में गला घोंटकर लूट के साथ हत्या करने की सुचना मिली,सूचना पर बलोदा पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं घटनास्थल पर पहुचे और घटना स्थल बारीकी से निरीक्षण किये और क्राइम ब्रांच टीम ,बलौदा पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अकलतरा थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुर्रे के नेतृत्व में प्रकरण का तत्काल निराकरण हेतु क्राइम ब्रांच एवं थाना बलौदा स्टाफ का टीम गठित किया गया।टीम द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के कुशल मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की गयी। प्रार्थी झडीदास मानिकपुरी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्र 75/17 धारा 392,302, भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों से और पूर्व में चालान हो चुके अपराधियो के सम्बन्ध में जानकारी इक्कठा किया गया। इसी बीच मुखबीर से जानकारी मिली की ठरगा बहरा का शिवदयाल उर्फ़ मन्नू माथुर पिता समारू माथुर उम्र 25 वर्ष जो पूर्व में लूट जैसे घटना को अंजाम दे चुका है ,और उसके द्वारा पूर्व में अपराध करने का तरीका और वर्तमान घटना में समानता होने पर मन्नू माथुर के सम्बन्ध में बारीकी से जानकारी इक्कठा की गयी। जिससे जानकारी मिली की मन्नू माथुर पूर्व में 3 बार लूट ,बलात्कर के अपराध में चालान हो चूका है और लूट करने के लिए हर बार बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता है,तथा घटना दिनांक को देर रात तक घूमते देखा गया है ।
इस दिशा में जाँच को आगे बढ़ाया गया और संदेही मन्नू माथुर को पकड़कर पूछताछ किया गया।आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह किया जा रहा था और अपराध में हाथ होने से इंकार किया गया किंतु क्राइम ब्रांच टीम द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर युवक टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया।उसने बताया कि घटना रात्रि को उसने योजना बनाई की मृतिका अघनिया बाई जो घर में अकेले सोती है उसके बच्चे बाहर रहते है और हाल ही में उसको वृद्धा पेंशन का 04 माह का पैसा एक साथ मिलने की जानकारी होने की बात बताई इसी पैसे के लालच में उसने घटना को अंजाम दिया और मृतका के घर जाकर उसके गले को साड़ी से बांधकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मृतका के चांदी की चूड़ी और सोने का लाकेट ,साड़ी लेकर भाग गया।
आरोपी की निशानदेही पर लुटे गये जेवर व् अन्य सामान को बरामद कर लिया गया और आरोपी को धारा 302,392 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु डी एस पी राकेश कुर्रे,क्राइम ब्रांच प्रभारी राजेश मिश्रा ,सउनि दिलीप सिंह,पी आर पैकरा,संतोष सारिवान,प्र आ लाला राम खूंटे,राजेश्वर नारायण,आरक्षक लक्ष्मीकांत कश्यप,रेमन सिंह राजपूत,राजकुमार चन्द्रा,मोहन साहू, राजेश कोसले,अतीश पारीक ,राजेश शर्मा,प्रमिल मिंज,शम्भू पांडे, खुरेंद्र शुक्ल,शिव राय सागर,मंगल नेताम,नंदकुमार पटेल ,तेरस साहू का सराहनीय योगदान रहा।