सीतापुर अनिल उपाध्याय : नगर पंचायत के वार्ड क्र-7 केशला में भूमि स्वामी के सहमती के बिना उसके नीजि भूमि पर नगर पंचायत ने सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनवा दी। निर्माण के दौरान आवेदकों की शिकायत पर तहसीलदार द्वारा जारी स्थगन आदेश को भी दरकिनार करते हुये नगर पंचायत ने विधि विरुद्ध तरीके से सड़क का निर्माण करा दिया।पट्टे की जमीन पर हुये निर्माण कार्य के विरुद्ध भूमि स्वामी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुआवजा दिलाने की माँग की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पंचायत के वार्ड क्र-7 केशला में एक ही परिवार के सुशील सोनी, अजेश सोनी एवं राकेश सोनी की स्वामित्व की कृषि योग्य भूमि मौजूद है।जिसमे नगर पंचायत ने पूर्व में कच्ची सड़क का निर्माण कराया था जिस पर भूमि स्वामी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इस मामले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप काम पर रोक लगाने की माँग की थी।तहसीलदार द्वारा काम बंद करने हेतु जारी स्थगन आदेश के बाद नगर पंचायत ने भूमि स्वामी को मुआवजा देने का प्रलोभन दिया और उनकी भूमि पर स्थगन आदेश के बाद भी सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण करा दिया।इस दौरान भूमि स्वामी ने कई बार मुआवजे की माँग की किंतु नगर पंचायत ने यह कहते हुये भूमि स्वामी को मुआवजा देने से मना कर दिया कि शासकीय काम के लिये जरूरत अनुसार नीजि भूमि अधिग्रहित किया जा सकता है इसके लिये मुआवजे का कोई प्रावधान नही है।नगर पंचायत के इस व्यवहार से मायूस भूमि स्वामियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मुआवजा दिलाने की माँग की है।
इस संबंध में सी एम ओ एस के तिवारी ने बताया कि पहले से ही उक्त भूमि में कच्ची सड़क बना हुआ था जिसका उपयोग आने जाने के लिये ग्रामीण किया करते थे उसी के ऊपर सीमेंट कांक्रीट सड़क बनाया गया है।उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र होने के कारण इसमें मुआवजे का प्रावधान नही है।