नगरीय निकाय चुनाव के लिए जोगी ने जारी किया शपथ पत्र…कहा हिम्मत है तो भाजपा-कांग्रेस जारी करे..शपथ पत्र

फ़टाफ़ट डेस्क. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने नगरी निकाय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप जारी किया है. जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अपने चुनाव चिन्ह से नगरीय निकाय मे सभी स्थानो पर चुनाव लड़ेगी. तथा कहा है की हिम्मत है तो भाजपा काँग्रेस भी फर्जी घोषणा पत्र की जगह शपथ पत्र जारी करे.

  • पूर्ण शराबबंदी : सभी नगरी निकाय में देशी और विदेशी शराब दुकान बंद की जाएगी। उसके स्थान पर ‘मिल्क पार्लर’ खोली जाएगी। नशा मुक्ति अभियान सुचारू रूप से चलाने के लिए के लिए विशेष रूप से यूनिफ़ॉर्म युक्त ‘महिला कमांडो’ का गठन किया जाएगा जो पूरे वार्ड में शाम 6 से रात ‪9 बजे तक फेरी करेंगी।‬
  • सभी को घर का स्थायी पट्टा : हर स्थायी घर का स्थायी पट्टे का अनुमोदन नगरी निकाय/ ग्राम सभा द्वारा 2 महीने को सम्बंधित राजस्व अधिकारी को उचित कार्यवाही के भीतर प्रेषित किया जाएगा।
  • बस्ती उजाड़ने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की जगह उसका सफ़ाई और सौंदर्यकारण कार्य सम्बंधित प्रशासनिक योजनाओं के अंतर्गत करवाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • प्रतिदिन 4 घंटे स्वच्छ पेयजल : हर घर में प्रतिदिन 4 घंटे (2 घंटे दिन और 2 घंटे शाम) नल से साफ़ पानी दिया जाएगा। साथ ही नगरी निकाय, स्वास्थ एवं लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड-स्तर का 6 महीने के भीतर वॉटर रीचार्जिंग, हार्वेस्टिंग एवं सप्लाई प्लान तैयार करा जाएगा ताकि भविष्य के जल संकट की चुनौती का सामना कर सकें। पेयजल की स्वच्छता की जाँच हर ‪45 दिनों में स्वतंत्र रूप से कराई जाएगी।‬
  • जनभागीदारी के अंतर्गत ‘नेबर्हुड वाच’ : रात्रि क़ालीन सुरक्षा हेतु हर वार्ड में स्थानीय पुलिस के समन्वय से ‘नेबर्हुड वाच’ दल के द्वारा सुरक्षा प्रदान करी जाएगी।
  • सबके स्वास्थ की जाँच अब घर पर ही होगी: हर महीने घर के सभी सदस्यों का ‘कोलोमबिया देश के सफल मॉडल’ को अपनाते हुए 1:2500 की अनुपात में पैरा-मेडिकल स्टाफ़ द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का मासिक स्वास्थ चेक-अप (ब्लड शुगर, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर आदि मौलिक चिकित्सीय जाँच) उनके घर पर ही करा जाएगा ताकि सही समय पर बीमारी का पता लगाके उसका उपचार किया जा सके: हमारे दल के चयनित अधीनस्थ वार्डों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सल हेल्थ केर स्कीम के साथ साथ सभी नागरिकों को ₹5 लाख स्वास्थ बीमा का लाभ दिलाना सुनिश्चहित किया जाएगा।
  • सभी व्यावसायिक/ ग़ैर-सरकारी निजी संस्थाओं से प्रतिवर्ष कुल आय पर 1% सेस के रूप में लिया जाएगा जिसका उपयोग वार्ड स्वास्थ समिति द्वारा संचालित ‘वार्ड स्वास्थ केंद्र’ के पैरा मेडिकल स्टाफ़ के भुगतान लिए विशुद्ध रूप से करा जाएगा।
  • उपरोक्त पैरा-मेडिकल स्टाफ़ द्वारा उनके अधीनस्थ परिवारों के वृद्ध एवं निशक्त जनों को राशन समेत आवश्यक दवाइयाँ घर पर ही पहुँचाई जाएगी।
  • ‘सर्व सुविधा युक्त व्यायाम शाला’ और ‘डे केर सेंटर’: हर वार्ड में नागरिकों को ‘सर्व सुविधा युक्त व्यायाम शाला’ में योग्यगता प्राप्त ट्रेनर/ फ़िज़िकल इन्स्ट्रक्टर द्वारा निशुल्क स्वास्थ परीक्षण दिया जाएगा। उपरोक्त व्यायाम शाला में बच्चों और वृद्ध जनों के लिए नीशुल्क ‪8am-1pm ‘‬डे केर सेंटर’ भी संचालित किया जाएगा।
  • हर वार्ड में पार्क अथवा ऑक्सिजन जोन : हर वार्ड में कम से कम 10000 फलदार वृक्षों के ग्रीन / ऑक्सिजन ज़ोन का निर्माण किया जाएगा। इसे नगरी निकाय के मास्टर प्लान का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा तथा इसमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति प्रतिबंधित होगी। उचित स्थान की उपलब्धता देखते हुए प्रत्येक वार्ड में 1 अकड़ का पब्लिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। वार्ड सभा के विवेक अनुसार पार्क का नामकरण छत्तीसगढ़ अथवा वार्ड की प्रसिद्ध हस्ती / दानदाता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस सम्बंध में वार्ड सभा का फ़ैसला अंतिम रहेगा।
  • समस्त सामाजिक/ धार्मिक उत्सव, विशेषकर छत्तीसगढ़ की परम्पराओं से जुड़े आयोजन, मनाने के लिए नगरी निकाय/ अन्य सरकारी योजनाओं/ नागरिकों के सहयोग से कम से कम स्वयं से 1,50,000 प्रति वर्ष की व्यवस्था करेगी।
  • ‘सफ़ाई निगरानी समिति’ : वार्ड की साफ़-सफ़ाई हेतु हर वार्ड में नागरिकों विशेषकर महिलाओं का ‘सफ़ाई निगरानी समिति’ का गठन किया जाएगा जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण नगरी निकाय प्रशासन के सफ़ाई कर्मचारियों पर रहेगा और जिनके द्वारा अगर उक्त सफ़ाई कर्मचारी संतोषजनक कार्य नहीं करते, तो स्वयं अथवा किसी निजी संस्था को उपरोक्त कार्य स्थानांतरित कर देने का अधिकार प्राप्त रहेगा। हम अपने घर की सफ़ाई के लिए किसी दूसरे पर अब मोहताज नहीं रहेंगे।
  • BPL के पूर्ण कर माफ़ी: नगरी निकाय द्वारा लिए जा रहे किसी भी प्रकार के कर अथवा सेस से BPL श्रेणी के परिवारों को पूर्ण रूप से मुक्त रखा जाएगा।
  • 90% स्थानीय को रोज़गार देना अनिवार्य : वार्ड में संचालित हर व्यवसाय/ उद्योग में 90% स्थानीय निवासियों को रोज़गार देने पर ही उसे वहाँ नगरी निकाय द्वारा संचालन की अनुमति प्रदान करी जाएगी।सभी व्यवसाहिक/ सरकारी/ ग़ैर-सरकारी संस्थानों में पंजीकृत संगठित मज़दूर संघ का गठन किया जाएगा जो 90% स्थानीय लोगों का रोज़गार सुनिश्चहित करे तथा उन्हें पंजीकृत कर्मकारी मज़दूर होने के सभी लाभों के प्रावधान दिलाएँ जाएँगे।
  • RTE के प्रावधानों का कड़ाई से पालन : वार्ड में संचालित सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं में RTE के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा: BPL परिवारों के बच्चों को उच्च स्तरीय निजी सैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के समान अवसर दिए जाएँगे।
  • साईन बोर्ड पर छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग अनिवार्य ; वार्ड में संचालित सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अपने साइन बोर्ड में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • सौर्य ऊर्जा से सार्वजनिक स्थानों में रौशनी : वार्ड की कम से कम 50% पब्लिक लाइटिंग सौर्य ऊर्जा से संचालित करने का पंचवर्षीय लक्ष निर्धारित किया जाएगा।
  • ‘वार्ड सभा का गठन एवं अधिकार’: हमारा उद्देश होगा कि ‘हमर वार्ड-हमर राज’ के अंतर्गत ज़िला, राज्य और केंद्रिय शासन की भूमिका केवल राजस्व / सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित रहे और वार्ड सम्बंधित अधिकांश निर्णय वार्ड सभा द्वारा लिए जाएँगे। अगर स्थानीय प्रशासन कोई भी ठेका ‘वार्ड सभा’ द्वारा दिए गए ठेके से कम की दर के देता है तो उसे स्वमेव निरस्त माना जाएगा। वार्ड को प्राप्त राजस्व का उपयोग का निर्धारण ‘वार्ड सभा’ के द्वारा हर ‪45 दिनों में किया जाएगा तथा राजस्व बड़ाने और ख़र्च कम करने पर भी बल दिया जाएगा।‬ ‘वार्ड सभा’ की अनुशंसा से सभी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएँगे तथा समस्त नवीन निर्माण के लिए उसकी अनुशंसा अनिवार्य होगी।
  • वार्ड के अंतर्गत आने वाली सभी व्यावसायिक सरकारी नजूल भूमि का भूस्वामित्व अधिकार ‘वार्ड सभा’ को स्तांतरित करते हुए उपरोक्त ज़मीन की सार्वजनिक नीलामी की अनुमति देते हुए उसपर सभी सदस्यों की सहमति से शैक्षणिक/उपचार/ व्यावसायिक/मनोरंजन/धार्मिक/सामुदायिक भवन उपयोग हेतु में विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रावधान का मूल उद्देश वार्ड को अन्यंत्र स्रोतों से आर्थिक रूप से स्वावलम्बित बनाना होगा।
  • जन्म स्थान मे ही जन्म प्रमाण पत्र और मरघट मे ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। परिजनो को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
  • आवश्यकता और उपलब्धता अनुसार समस्त परीक्षाओ के लिए नि:शुल्क कोचिग की व्यवस्था की जाएगी।
  • विद्युत विहिन क्षेत्रो मे विद्युत पोल्स का विस्तारीकरण किया जाएगा ।

अगर उपरोक्त वादों पर पार्षद अमल नहीं करते तो वे स्वयं अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। जो पार्षद प्रत्याशी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से लड़ना चाहता है, उन्हें उपरोक्त घोषणापत्र का पालन कड़ाई से करना होगा।