नारायणपुर
5 लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु लोक सेवा एजेंट के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित
जिले में आम जनता को 36 तरह की सेवायें निश्चित समयावधि के भीतर सुलभ कराये जाने हेतु 5 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिसके तहत् कलेक्टोरेट सहित तहसील कार्यालय नारायणपुर, नगर पालिका परिषद नारायणपुर, जनपद पंचायत नारायणपुर और जनपद पंचायत ओरछा में लोक सवो केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन लोक सेवा केन्द्रों के जरिये आय, जाति, निवास, जन्म का पंजीयन और प्रमाण पत्र, मृत्यु का पंजीयन और प्रमाण पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर हितग्राही को निर्धारित समयावधि में प्रदान किया जायेगा। इसके पश्चात आने वाले कुछ दिनों में इन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् पेंशन आवेदनों की स्वीकृति, जन शिकायत, जल शुल्क और कर भुगतान, दुकान स्थापना का पंजीयन, नल कनेक्शन, ड्रायव्हिंग लायसेंस, राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रमाण पत्र, भूमि का सीमांकन, नामांतरण, राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, रोजगार पंजीयन, व्यापार के लिए लायसेंस, सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन स्वीकार कर उन पर निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को आवेदन के पंजीयन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केन्द्र जाना होगा। इन लोक सेवा केन्द्रों में आम जनता के आवेदन संबंधी पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। जिसके तहत् आवेदन के पंजीयन से लेकर निराकरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन की जायेगी। आवेदन के पंजीयन के लिए अधिकृत लोक सेवा केन्द्र एजेंट का थम्ब इंप्रेशन और डिजिटल सिगनेचर रजिस्टर्ड किया जायेगा। पंजीयन के समय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों के जांच की जिम्मेदारी एजेंटो की होगी, वे आवेदन का पंजीयन करते हुए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। सत्यापनकर्ता अधिकारियों को केवल दस्तावेजों के जांच की जिम्मेदारी दी गयी है। इसलिए उन्हें केवल आईडी लॉगिन करने के लिए अपना थम्ब इम्प्रेशन रजिस्टर्ड कराना होगा। अनुमोदनकर्ता अधिकारी को अपना आईडी लॉगिन करने के लिए थम्ब इम्प्रेशन और प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल सिगनेचर रजिस्टर्ड कराना होगा। इन लोक सेवा केन्द्रों के लिए लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक आगामी 10 अप्रैल 2015 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। लोक सेवा ऑपरेटर हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/डिग्रीधारी होना आवश्यक है। नियुक्त किये गये लोक सेवा ऑपरेटर को दिये गये स्थान पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 20 हजार रूपये की प्रतिभूति विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। आवेदकों को प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्त किये गये लोक सेवा ऑपरेटर को अधिसूचित नागरिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियम राशि (सेवा प्रभार) के रूप में देय होगी। जिले के 5 लोक सेवा केन्द्रों पर लोक सेवा ऑपरेटर नियुक्ति संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाईटwww.chips.gov.in पर लॉगिन कर देखी जा सकती है।