रायपुर 10 अक्टूबर 2014
- उच्च शिक्षा विभाग ने लोक आयोग को बताया प्रदेश में 23 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संचालित
उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग को जानकारी दी है कि गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को त्वरित कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। प्रमुख लोकायुक्त को ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकायुक्त ने राज्य सरकार से उन विश्वविद्यालयों की सूची मांगी है, जो राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है और अवैधानिक रूप से अपना कैम्पस चलाकर विधि विरूद्ध कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची उनके कुलपतियों के नाम, मुख्यालय के पते, मोबाइल नम्बर आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के साथ 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख लोक आयुक्त ने कल उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यहां इस आशय का आदेश पारित किया है।
उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक डॉ. आर.बी. सुब्रमण्यम ने राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में लोक आयोग को बताया कि गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को त्वरित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिन 23 विश्वविद्यालयों को राज्य में मान्यता दी गई है, उनमें (1) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, (2) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (3) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, (4) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, (5) आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर, (6) कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, (7) बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, (8) बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, (9) सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, (10) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) विश्वविद्यालय बिलासपुर, (11) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई नगर, (12) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नॉलॉजी बिलासपुर, (13) मेट्स विश्वविद्यालय गुल्लू, (आरंग) जिला रायपुर, (14) सी.वी. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, (15) कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर, (16) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय दुर्ग, (17) आई.टी.एम. विश्वविद्यालय नया रायपुर, (18) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर। राज्य में केन्द्र शासन द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में (1) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, (2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) रायपुर, (3) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फरमेशन एंड टेक्नॉलॉजी (आई.आई.आई.टी.) रायपुर, (4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर और (5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय (ओपन) विश्वविद्यालय नई दिल्ली शामिल हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लोक आयोग को बताया गया है कि इसके अलावा अन्य किसी विश्वविद्यालय की मान्यता छत्तीसगढ़ में नहीं है। इनमें से कुछ गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार है:- (1) सी.एम.जे. विश्वविद्यालय, (2) नावेल्टी विश्वविद्यालय, (3) कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, (4) मैसूर और एसएएम हिग्गीबॉटस इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, इलाहाबाद। प्रमुख लोकायुक्त ने कहा है कि इन गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा कैम्पस खोलकर दी जाने वाली डिग्री अवैध है और यह जनता तथा विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अगर किसी को डिग्री दी गई हो या किसी अन्य व्यक्ति से धन लेकर डिग्री देने का प्रयास किया जा रहा हो, तो लोक आयोग को सूचित किया जाए।