अम्बिकापुर
अम्बिकापुर के आर टी आई कार्यकर्ता दिनेश सोनी द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ किये गए खुलासे में नया मोड़ आ गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रदेश के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूबे के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा पर स्वेच्छानुदान की राशि का गलत इस्तेमाल करने और आय से अधिक संपत्ति के मामले की शिकायत लोक आयोग में दर्ज कराने को कहा है।गौरतलब है की कुछ महीने पहले अम्बिकापुर के आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने दस्तावेज निकाले थे.. जिससे बड़े पैमाने पर स्वेच्छानुदान की राशि के आवंटन का खुलासा हुआ था। गृहमंत्री पर अपने करीबियों में स्वेच्छा अनुदान बांटने की बात भी सामने आयी थी। हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में गृहमंत्री पैकरा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए गए थे। इसके बाद दिनेश सोनी के खिलाफ पुलिस ने अगल आरोप में मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्वक बताते हुए दिनेश सोनी की ओर से पी एन दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जाने का निर्देश दिया है।
हालांकि, अंबिकापुर के वकील दिनेश सोनी ने पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन, वहां से खारिज होने के बाद सोनी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में मामला लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की, वही गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट-कचहरी करने पर दिनेश सोनी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था।
उल्लेखनीय है की जब दिनेश सोनी ने आर टी आई के तहत ये जानकारियां निकाली थी और उस जानकारी के आधार पर दिनेश सोनी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले के खुलासे के लिए स्थानीय सरहुल होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की थी लेकिन प्रेस वार्ता के दिन मंत्री के दबाव के कारण वह होटल ही उस दिन बंद करा दिया गया था जिसके बाद दिनेश सोनी ने आनन् फानन में पंचशील होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की थी और उस प्रेस वार्ता में पुलिस के लोग भी भारी संख्या में बिना बुलाये ही पहुचे थे और पूरी प्रेस वार्ता की वीडियो शूटिंग कर रहे थे और ठीक प्रेस वार्ता के दूसरे दिन दिनेश सोनी पर मामला दर्ज कराया गया था।
इस लिंक में पढ़िए क्या था पूरा मामला
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