जिला कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्षन, जुलूस आदि से षांति एवं सुरक्षा के दृश्टि से धारा 144 लागू किया गया है।
किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्षन, सभाओं, रैली, जुलूस, नारेबाजी कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास 100 मीटर की दूरी में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत 20 दिसंबर से 19 फरवरी तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।