मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दी नये वर्ष की सौगात
Parasnath Singh
Published: December 31, 2013 | Updated: August 30, 2025 1 min read
पांचवे वेतनमान में कार्यरत कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत बढ़ा
पेंशनरों की महंगाई राहत की दर में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि
रायपुर, 31 दिसम्बर 2013
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पांचवे वेतनमान) के अन्तर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए
महंगाई भत्ते और इसी नियम के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि करने की घोषणा की है। डॉ. सिंह ने नये वर्ष की सौगात के रूप में यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से दो अलग-अलग आदेश जारी कर दिए गए। इनमें से एक आदेश में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के तहत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दे चुके कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारियों, जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नहीं हो पाया है, उनके महंगाई भत्ते में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। अब ऐसे कर्मचारियों को एक जुलाई 2013 से 183 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके पहले उन्हें राज्य सरकार के 26 जुलाई 2013 के आदेश के तहत एक जनवरी 2013 से 166 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी एक जुलाई 2013 से पेंशन में 17 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। परिवार पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें राज्य सरकार के वित्त विभाग के 29 जुलाई 2013 के आदेश तहत एक जनवरी 2013 से 166 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी। आज वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उन्हें दी जा रही महंगाई राहत की दर एक जुलाई 2013 से 183 प्रतिशत कर दी गयी है। वित्त विभाग ने अलग-अलग परिपत्रों में दोनों आदेश अध्यक्ष राजस्व मण्डल सहित सभी संभागीय कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को जारी कर दिया है।