बलरामपुर..कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् प्राप्त आवेदन का निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं करने पर कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित बलरामपुर को 18 हजार 500 का परिव्यय भुगतान का दण्ड दिया है।
बता दे की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा 07 दिवस के भीतर किया जाना होता है तथा उक्त अधिनियम के तहत् समय-सीमा के बाद आवेदन अनिराकरण की स्थिति में परिव्यय भुगतान दण्ड स्वरूप अधिरोपित होता है। विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत चाकी के आवेदकों के द्वारा ट्रांसफार्मर सुधार किये जाने हेतु 05 अक्टूबर 2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कार्यपालन अभियंता छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या0 बलरामपुर द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण समय-सीमा के 37 दिवस पश्चात किया गया। आवेदन का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाना अधिनियम की घोर लापरवाही को परिलक्षित करता है जो दण्डनीय है। कलेक्टर ने समय-सीमा के पश्चात् निराकरण किये जाने पर कार्यपालन अभियंता छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या0 बलरामपुर को अधिनियम अनुसार आवेदन पर परिव्यय भुगतान की कुल राशि 18500.00 रूपये निर्धारित किया है एवं उक्त राशि का भुगतान जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, कलेक्टर बलरामपुर के खाते में जमा कर पावती की प्रति आगामी समय-सीमा की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है।