FatafatNews Desk: SC ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पति द्वारा यौन हमले को मैरिटल रेप के अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।