Employees EPFO, Salary hike, EPFO, EPFO Benefit, Employees Benefit : कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। EPFO ने पीएफ अकाउंट से एडवांस निकालने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के तहत, मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, और हाउसिंग पर्पज के लिए एडवांस क्लेम की प्रक्रिया अब बहुत ही आसान और त्वरित हो गई है। यह सुविधा 6 करोड़ से अधिक पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए उपलब्ध है।
ऑटो-मोड सेटलमेंट की नई सुविधा
EPFO ने अब एक ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स को तेजी से एडवांस क्लेम प्रोसेसिंग की अनुमति देती है। पहले, इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इस नए सिस्टम के तहत, क्लेम को केवल 3-4 दिन में प्रोसेस किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अब मेंबर की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, और बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा स्क्रूटिनाइज और अप्रूव किया जाता है, जिससे क्लेम की प्रक्रिया बहुत सरल और तेजी से संपन्न होती है।
एडवांस लिमिट में वृद्धि
एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाला जा सकता है। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। इस नई सुविधा के तहत, एडवांस फंड निकालने का काम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, और तीन दिन के अंदर ही राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके लिए केवल KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, और बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
नए नियमों के तहत निकासी के उद्देश्य
पहले केवल बीमारी के समय ही एडवांस फंड निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निकाला जा सकता है:
- बीमारी: चिकित्सा के खर्चों के लिए।
- शिक्षा: शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए।
- शादी: व्यक्तिगत या परिवार की शादी के खर्चों के लिए।
- हाउसिंग: घर खरीदने या निर्माण के लिए।
इसका मतलब यह है कि अब अगर आपके परिवार में किसी की शादी है या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो भी आप पीएफ से एडवांस फंड निकाल सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके परिवार में किसी की शादी है, तो भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
पीएफ खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया
पीएफ खाते से एडवांस फंड निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
लॉगिन: सबसे पहले, EPFO पोर्टल पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
ऑनलाइन सर्विसेज: ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं और ‘क्लेम’ विकल्प चुनें।
बैंक अकाउंट वैरिफाई: अपने बैंक अकाउंट को वैरिफाई करें और ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें।
एडवांस फॉर्म: नया पेज खुलने पर, पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनें।
अकाउंट सलेक्शन: अपने पीएफ अकाउंट को सलेक्ट करें।
रिज़न और अमाउंट: पैसे निकालने की वजह और कितना पैसा निकालना है, भरें। साथ ही एड्रेस भी भरें।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
कंसेंट और आधार वेरिफिकेशन: कंसेंट दें और इसे आधार से वेरिफाई करें।
अप्रूवल: क्लेम प्रक्रिया के बाद, यह आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा।
क्लेम स्टेटस चेक: ऑनलाइन सर्विस के तहत आप अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
इन नए नियमों के साथ, EPFO ने अपनी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक और त्वरित बना दिया है। इससे पीएफ अकाउंट होल्डर्स को उनके वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में काफी राहत मिलेगी।