गरियाबंद। जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। वहीं अवैध धान परिवहन और संग्रहण के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर जिले में 23 चेकपोस्ट बनाये गये है तथा नोडल अधिकारी एवं केन्द्र प्रभारी की तैनाती की गई है।
इस कड़ी में संदिग्ध धान परिवहन और संग्रहण की शिकायत प्राप्त होने पर 03 दिसम्बर 2020 गुरूवार को ग्राम दलदली तहसील गरियाबंद में तहसीलदार राकेश साहू द्वारा मंडी उप निरीक्षक खान के साथ जांच किया गया। जांच में कृष्णा गुप्ता पिता कांतीलाल गुप्ता ग्राम मुढीपानी तहसील छुरा द्वारा 20 क्विंटल धान वाहन कमांक सीजी 23-0818 में लिटिपारा से मुढीपानी अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। कृष्णा गुप्ता छोटा लायसेंस व्यापारी है जिसकी खरीदी की अधिकतम क्षमता 4 क्विंटल है।
कृष्णा गुप्ता के पास धान के संबंध में एवं वाहन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के धारा 20/23 के अंतर्गत धान मय वाहन सहित जब्त कर थाना प्रभारी पीपरछेड़ी को सुपुर्द किया गया।
विगत 02 दिसम्बर बुधवार को गरियाबंद तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र बारूला में द्वारिका के द्वारा लाये गये धान के संदिग्ध होने की शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार वसीम सिद्दीकी द्वारा जांच किया गया। द्वारिका द्वारा उपार्जन केन्द्र बारूला में 46 क्विंटल धान बिक्री हेतु लाया गया था, जो उसके धारित भूमि का था।
अपने रकबे के पूरा धान के विक्रय करने के बावजूद उसके ब्यारा में 502 कट्टा धान एवं 11 खरही रखा हुआ था। द्वारिका द्वारा उक्त धान को अलग-अलग किसान का बताया गया। उपार्जन केन्द्र में अवैध रूप से धान खपाने की आशंका को देखते हुए जांच पूर्ण होते तक खरही तथा 502 कट्टा धान जब्त कर द्वारिका पिता स्व. परदेशी ठाकुर के सुपुर्द किया गया।