जीएसटी का मतलब ये कतई नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक रेट होगा. जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग टैक्स रेट तय किया है. 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. जीएसटी लागू होने से एक जुलाई से कुछ सामान सस्ते होंगे और कुछ महंगे. सरकार रोज विज्ञापन निकालकर देश को जानकारी दे रही है कि किस सामान पर कितना जीएसटी यानी टैक्स लगेगा.
GST से ये सामान हो जाएंगे महंगे
1. रेस्टोरेंट में खाना महंगा
एक जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा होगा. अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है. नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी टैक्स यानी 1 फीसदी ज्यादा लगेगा. इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स यानी 7 फीसदी ज्यादा लगेगा. इसके अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा यानी 17 फीसदी महंगा पड़ेगा.
2. मोबाइल फोन औऱ मोबाइल बिल
मोबाइल फोन कुछ राज्यों के लिए सस्ते होंगे, कुछ राज्यों के लिए महंगे. मोबाइल के लिए टैक्स रेट 12 फीसदी तय हुआ है. जिन राज्यों में वैट 14 फीसदी था वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता होगा लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वैट 5 फीसदी है इसलिए वहां के लोगों को मोबाइल पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा और वहां मोबाइल महंगे हो जाएंगे.
3. मोबाइल बिल पेमेंट महंगा
जीएसटी के बाद मोबाइल बिल का पेमेंट महंगा होगा. अभी 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है. एक जुलाई से बिल भरेंगे तो बिलिंग अमाउंट पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा.
4. क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन जीएसटी के दौर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट महंगा हो जाएगा. अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है लेकिन एक जुलाई से 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा.
5. बीमा कवर महंगा
बीमा पॉलिसी एक जुलाई से महंगी होगी. बीमा को 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है. अब तक बीमा पर 15 फीसदी टैक्स लगता था. अगर आप 15,000 का बीमा करते हैं तो 2250 टैक्स लगता था. एक जुलाई से 2700 रुपये टैक्स देना होगा.
6. टूर पैकेज महंगा
जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा. GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है. यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा. अगर पहले 10 हजार का टूर पैकेज था तो उस पर 1500 रुपये टैक्स लगता था अब बढ़कर ये 1800 रुपये हो जाएगा.
7. सोना महंगा होगा
20-जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो सकता है. सोने पर इस समय 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1 फीसदी वैट लगता है. सोना और गहनों पर 3 फीसदी टैक्स का फैसला हुआ है.
8. GST से बाहर पेट्रोल-डीजल, LPG, शराब
पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है वो अंतर बना रहेगा. राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे. राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है.
ऊपर बताई गई लिस्ट से आप आसानी से जान जाएंगे कि देश को टैक्स की एक व्यवस्था, एक रेट में बांधने वाले जीएसटी से आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है. बस 7 दिन बाद जीएसटी लागू हो जाएगा तो इन चीजों पर आपको ज्यादा टैक्स देना होगा.
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