Honorarium Hike : कर्मचारियों के मानदेय में भारी वृद्धि, 25000 रूपए तक मिलेगा वेतन, PF का मिलेगा लाभ

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Honorarium Hike, Employees Honorarium Hike, Teachers Honorarium Hike : पारा शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, साथ ही उन्हें ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए नियमावली में बदलाव करने का भी आश्वासन दिया गया है।

बैठक में हुई महत्वपूर्ण घोषणाएँ

बुधवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पारा शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही नाराजगी और आंदोलन के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी, ईपीएफ के तहत अंशदान की सुविधा और अनुकंपा लाभ देने पर सहमति बनी।

मंत्री बैद्यनाथ राम ने इस अवसर पर कहा यह तीसरी बार है जब पारा शिक्षकों के साथ बैठक की गई है। आज की बैठक में ईपीएफ और अन्य लाभों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पिछली सरकार के दौरान पारा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए भी हम कदम बढ़ाएंगे।

मानदेय और ईपीएफ लाभ की विस्तार से जानकारी

सहायक अध्यापक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि ऋषिकेश पाठक ने बैठक के बाद बताया कि पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही ईपीएफ के तहत 1950 रुपये प्रति माह का अंशदान दिया जाएगा, जिसमें 1950 रुपये राज्य सरकार द्वारा और 1950 रुपये शिक्षक द्वारा योगदान किया जाएगा। इस प्रकार, पारा शिक्षकों को प्रतिमाह 2950 रुपये का लाभ मिलेगा।

वर्तमान में, कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 23,400 रुपये मानदेय मिलता है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को 21,840 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि आकलन परीक्षा पास कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को 18,940 रुपये और कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 17,472 रुपये मानदेय मिलता है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को 10,500 रुपये मानदेय प्राप्त होता है।

अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव

बैठक में पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव करने का आश्वासन भी दिया गया। पारा शिक्षकों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुबंधकर्मियों के रूप में वेटेज दिया जाएगा। अनुकंपा पर दी जाने वाली नौकरियों में से 30 प्रतिशत सीटें पारा शिक्षकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगी।