फटाफट डेस्क -एआर रहमान संगीत के क्षेत्र पर अपना अलग ही महत्त्व रखते है। एआर रहमान कई नेशनल अवॉर्ड्स जीत चुके हैं. उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण सम्मान से भी नवाज़ा जा चुका है. रहमान ने हाल ही में एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है. जिसका नाम है ‘अटकन-चटकन’. मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एआर रहमान पर टैक्स चोरी का नोटिस जारी किया गया है। अपने गानों से लोगों का दिल चुराने वाले एआर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है. ऑस्कर विनर म्यूजिक कम्पोज़र रहमान के खिलाफ आयकर विभाग ने अदालत में कार्यवाही की थी। आयकर विभाग द्वारा एआर रहमान पर यह आरोप लगाया गया है कि रहमान ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में 3.74 करोड़ रुपये डलवाकर टैक्स की चोरी की है. साल 2011-12 में रहमान ने जो टैक्स फाइल किया था, ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है.
वहीँ इनकम टैक्स के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में एआर रहमान को ये 3.47 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में दिए थे. यूके-बेस्ड कंपनी लिब्रा मोबाइल्स ने रिंगटोन बनाने के लिए उन्हें ये रकम दी थी. कंपनी के साथ 2011 में उनका 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. आरोप है कि रहमान ने यह रकम अपने खाते में न लेकर चैरिटी ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवा दी.
आयकर विभाग के वकील का दावा है कि रहमान ने संगीत देकर पैसे कमाएं.जिसमे टैक्स लगता था.ये सैलरी उनके व्यक्तिगत खाते में जानी चाहिए थी, जिस पर टैक्स लगता है . टैक्स कटने के बाद भले ही ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देते. लेकिन उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे जमा कराए, जिसमें टैक्स पर छूट मिलती है. मद्रास हाई कोर्ट ने एआर रहमान के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।