Employees Rule : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका, नोटिस जारी, पालन करना होगा अनिवार्य

Employees News, Employees Rule : सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और अनियमित उपस्थिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई है।

Employees News, Employees Rule

Employees News, Employees Rule : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक कड़ा नोटिस जारी करते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि वे देर से कार्यालय आने पर सख्त कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। इस नोटिस के माध्यम से सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बार फिर याद दिलाया है कि वे अपनी उपस्थिति को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में समय पर दर्ज करें।

Employees Rule : अनियमितता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

केंद्रीय कर्मिक मंत्रालय के अनुसार, हाल के दिनों में कई शिकायतें सामने आई हैं जिनमें यह बताया गया है कि कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति एईबीएएस में नहीं दर्ज की है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस मामले को संबंधित विभागों में गंभीरता से देखें।

Employees Rule : मोबाइल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली का सुझाव

इस संदर्भ में, कर्मिक मंत्रालय ने एक सुझाव भी दिया है कि एईबीएएस के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यकता हो तो मोबाइल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाए। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति को सही तरीके से और समय पर दर्ज करें।

Employees Rule : सख्त कार्रवाई की संभावना

दरअसल, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और अनियमित उपस्थिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई है। अनियमितता की स्थिति में, आदतन देर से आने और जल्दी कार्यालय छोड़ने को लेकर भी सख्तता बनाई जाएगी और डिफाल्टरों के खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

Employees Rule : डिफाल्टरों की पहचान के लिए विशेष दिशा-निर्देश

सभी विभागों के सचिवों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उन्हें यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके कि एईबीएएस पर पंजीकृत और सक्रिय कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। इस विशेष दिशा-निर्देश के अनुसार, संबंधित अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और डिफाल्टरों की पहचान करेंगे।

Employees Rule : आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी व्यवस्था

कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, देर से आने पर कर्मचारियों को आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगानी चाहिए। इसके अलावा, एक माह में एक या दो बार उचित कारणों से देरी की वजह से उपस्थिति को अधिकारियों द्वारा माफ किया जा सकता है।

इस नए नोटिस के माध्यम से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से चेताया है कि वे अपनी कार्यक्षमता और समय पर उपस्थिति को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, अनियमित उपस्थिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है। सरकार द्वारा यह नया कदम उठाया गया है ताकि कार्मिकों की उपस्थिति और उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार आ सके।