- जांजगीर-चाम्पा। हाईकोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के मामले में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर राज्य सरकार व कलेक्टर जांजगीर चांपा से जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के 10 मजदूर पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन सबको सामाजिक संगठन के प्रयास से 2018 में पंजाब सरकार ने मुफ्त प्रमाण-पत्र जारी किया था। मुक्त हो कर आने के बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा को इन मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर नेशनल कैंपेन कमिटी फ़ॉरेेरेडिकेशन ने अधिवक्ता रजनी सोरेन के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन ब्रेंच ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर राज्य सरकार व कलेक्टर जांजगीर चांपा से निर्धारित अवधि के भीतर जवाब तलब किया है।