कोरबा। जिले के प्राईवेट स्कूलों द्वारा शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार फीस का निर्धारण कर लिया गया है। कलेक्टर किरण कौशल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की बैठक में इसकी जानकारी प्राईवेट स्कूल प्रबंधनों ने दी।
प्राईवेट स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई फीस पर अब जिला समिति अगले सात दिनों तक दावा आपत्तियां लेगी। आज की बैठक में सभी स्कूल प्रबंधनों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों की उपस्थिति में यह निर्णय सर्व सहमति से लिया गया।
दावा आपत्तियां प्राप्त करने के बाद समिति की अगली बैठक में उनकाा यथोचित निराकरण किया जायेगा और इसके बाद ही समिति की अनुशंसा से प्राईवेट स्कूल फीस निर्धारित कर सकेंगे। फीस के संबंध में दावा आपत्तियां 12 फरवरी शुक्रवार से 18 फरवरी गुरूवार तक कार्यालयीन समय में केवल ई-मेल से ली जायेगी। यह आपत्तियां और दावे केवल प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालक ही कर सकेंगे।
दावा आपत्तियां ई-मेल pro.korba@gmail.com पर भेजी जा सकेंगी। प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पाण्डेय ने बताया कि स्कूलों ने फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत किया है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर समिति का गठन कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्यालय के संपूर्ण वार्षिक खर्चे का आकलन कर कुल दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में बांटकर न्यूनतम फीस का निर्धारण किया गया है।
फीस निर्धारण समिति के नोडल अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए कई निजी स्कूलों ने अपनी फीस में पांच से आठ प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है।
कलेक्टर कौशल ने इसी बढ़ोत्तरी को यथोचित रूप से समाधान कारक प्रक्रिया से लागू करने के लिए दावा आपत्तियां मंगाने के निर्देश डीईओ को बैठक में दिये। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकताा है।