
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा (2) के अंतर्गत संचालक में विहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला, जांजगीर-चांपा हेतु गठित भारसाधक समिति को अतिष्ठित करते हुए, इन व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण कृषि उपज मंडी समिति चांपा जिला जांजगीर चांपा की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त किया गया हैं।
इसके अवाला, रत्ना सिंह, पति गुलजार सिंह, अध्यक्ष बलराम राठौर, पिता परसराम राठीर उपाध्यक्ष, रामदास वैष्णव, पिता हनुमान दास वैष्णव कार्तिक राम पटेल, पिता झड़ीराम पटेल सनत कुमार तिवारी, पिता मथुरा प्रसाद तिवारी बेद राम कश्यप पिता ननकीराम कश्यप मेलाराम साहू, पिता सिताराम साहू को सदस्य बनाया गया हैं।