Balrampur News: महिला को पत्थर से मारकर हत्या करने वाला चांदो थाना अंतर्गत ग्राम करचा छवारीपारा निवासी 19 वर्षीय नितेश कुजुर पिता वरना कुजूर को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि 14 सितंबर 2018 की रात्रि मृतका फिलिस्ता कुजूर बकरी को चराने अकेले ग्राम करचा के छपरी हरीन धुलवा पहाड़ी की ओर गई हुई थी।
इसी दौरान आरोपित नितेश कुजूर ने जंगल में बड़े पत्थर से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को जंगल में ही छुपा दिया था। चांदो पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर को मृतका के पुत्र संदीप कुजूर को पर्याप्त राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।