Chhattisgarh News: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से उपचार लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता हैं। विगत दिनों इस ऑडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थी। ऐसे रायपुर व बिलासपुर के पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन व अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई हैं।
संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं। नवापारा रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हॉस्पिटल व शॉह नर्सिंग होम व बिलासपुर का श्रीबालाजी हॉस्पिटल के साथ रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं।
यह हुई कार्यवाही
बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ 3 लाख का अर्थदण्ड और 1 वर्ष का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ 5 लाख का अर्थदण्ड और 1 वर्ष का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शॉह नर्सिंग होम के खिलाफ 3 लाख का अर्थदण्ड और 1 वर्ष के निलंबन की कार्यवाही हुई हैं। इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ योजनातर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834 /- का अर्थदण्ड लिया गया है साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलायी गई हैं।
टोल फ्री नंबर में करें शिकायत
योजनातर्गत पंजीकृत अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाती हैं। इसके अलावा उपचारित मरीजों की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता रहता हैं। इसके आधार पर भी राज्य नोडल एजेंसी रायपुर द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती हैं। जिससे मरीजों को निःशुल्क व समुचित उपचार मिल सकें।