CG: गणेशोत्सव के दौरान रात में DJ बजाना पड़ा महंगा, संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज



रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान आधी रात डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस ने खम्हारडीह इलाके में डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन में लगे डीजे, एंपलीफायर और अन्य सामनों की जब्ती भी की है। जानकारी के मुताबिक गणेशोत्सव में डीजे संचालक पर यह पहली कार्रवाई है।

खम्हारडीह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर रात करीब एक बजे खम्हारडीह इलाके में तेज साउंड में डीजे बज रहा था। गणेशोत्सव समिति की ओर से गणेश की प्रतिमा लाई जा रही थी। इसी बीच खम्हारडीह पुलिस ने आधी रात डीजे बजाने के आरोप में स्पार्कलिंग डीजे के संचालक पंकज वैष्णव के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

रायपुर में जिला प्रशासन और पुलिस ने गणेशोत्सव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शहर के डीजे और धुमाल संचालकों की एक दिन पहले बैठक ली गई थी। इस दौरान उन्हें हाईकोर्ट के गाईड लाइन का पालन करने निर्देश दिए गए थे। साथ ही तमाम समिति की भी बैठक ली गई थी। इस दौरान कहा गया था कि रात में 10 से सुबह 8 बजे तक डीजे या धुमाल बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। इसी के मद्देनजर खम्हारडीह पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है।