बिलासपुर.. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है..अमित जोगी को इसी माह गौरेला पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत इसी माह गिरफ्तार किया था..
दरअसल अमित जोगी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद लोवर कोर्ट में खुद पैरवी करते हुए जमानत याचिका लगाई थी..जहाँ से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था..और उसके बाद अमित जोगी ने एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी..और कोर्ट ने एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी..तथा अमित जोगी की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अपोलो में भर्ती किया था..जहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है..
वही अमित जोगी के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केश डायरी की मांग की है..और अमित जोगी के वकील से अमित जोगी का मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट ने तलब किया है..अमित जोगी की जमानत याचिका के दौरान शासन की ओरसे महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी की..
बता दे कि अमित जोगी पर वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में भाजपा नेत्री सुश्री समीरा पैकरा ने 3 फरवरी 2018 को गौरेला थाने में शिकायत की थी..और पुलिस ने विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत अमित जोगी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था..