Liquor Case, Arvind Kejriwal, Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली शराब घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इस अदालती फैसले के बाद अब केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले दिनों ही केजरीवाल को इस घटना के संबंध में नियमित जमानत दी थी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ ईडी ने अपील दाखिल की थी।
Arvind Kejriwal Bail : अगले कुछ दिनों में इस मामले में फैसला करेंगे जारी
हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा ने व्यक्त किया कि वे अगले कुछ दिनों में इस मामले में अपना फैसला जारी करेंगे। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत आदेश के खिलाफ अपील की है, और हाई कोर्ट ने फिलहाल इस अमल को रोक दिया है और अपना आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।
Arvind Kejriwal Bail : ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ विरोध दर्ज किया
शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे केजरीवाल ने लेकर फिर से सरेंडर किया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर ईडी ने अपनी अपील दर्ज की थी।
Arvind Kejriwal Bail : अगले 2-3 दिनों में हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने की संभावना
अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से दी गई दलीलों को भी विचार किया और कहा कि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल को आतंकी बताने का प्रयास किया जा रहा हो। अदालत ने उनकी याचिका में कई सवाल उठाए और ईडी को बयान दिया कि वे पूरे सबूत जुटाने के लिए और वक्त चाहते हैं। अब फैसले के लिए अगले 2-3 दिनों में हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने की संभावना है।
इसी बीच, ईडी की अपील को लेकर आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका पर केंद्र सरकार को भी निशाना साधा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर आक्रोश जताया और कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हाई कोर्ट न्यायप्रिय फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की रिहाई की आस बंद है जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला जारी नहीं करता।