जांजगीर-चांपा : जिले में शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है जुलाई महीने में हुुए अनुकंपा नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिसमें तत्कालीन डीईओ तोमर ने नियम के विरुद्ध अपात्र उम्मीदवार को अनुकंपा दे दी है। इसकी शिकायत कलेक्टर सहित राज्य के कार्यालय में भी हुई है लेकिन मामले की जांच में आंच गई है। अब तक मामले में ना तो उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और ना ही डीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति की गड़बड़ी की जांच में रुचि ली है। जिसके चलते मामला पेंडिंग में है।
गौरतलब है कि मुंगेली जिले में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में तत्कालीन डीईओ एनके दिवेदी को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी पर राज्य शासन की नजर नहीं पड़ी है जिसके चलते विभाग के कार्यशैली में सवाल उठे लगा है। इस मामले की जांच के लिए शिकायतकर्ताओं ने राज्य शासन से गुहार लगाई है।
- क्या है पूरा मामला ..
जिला शिक्षा अधिकारी पर मिशन स्कूल चाम्पा में एक अभ्यार्थी का नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति का आरोप लगा है। दरअसल जिस अभ्यार्थी की अनुकंपा नियुक्ति हुई है। वह किसी भी दृष्टिकोण से पात्र नहीं है, अभ्यर्थी न हीं टेट परीक्षा पास की है और ना ही उसके पास B.Ed, D.Ed का सर्टिफिकेट है। जबकि अनुकंपा नियुक्ति में शिक्षक पद के लिए दोनों की दोनों की योग्यता अनिवार्य है। यह योग्यता नहीं होने की पर प्यून पर ही स्वीकृत किया जाता है, ना कि उसे शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति की जाए।