Allahabad High Court : शादी के बाद धर्म परिवर्तन से किया इंकार तो कर दी हत्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Allahabad High Court Decision, Inter Religious Marriage : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी शोएब अख्तर की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्हें बिना सबूत के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्हें अपनी पत्नी प्रिया के धर्म परिवर्तन से इंकार करने की वजह से हत्या करने का आरोप था।

Allahabad High Court : मामले की विवरण

21 सितंबर 2020 को सिंदुरिया गांव में चौकीदारों ने एक नाले में एक महिला की लाश मिली, जिसका पहले अधिकारी में खुदकशी समझा गया। बाद में इस लाश को प्रिया नामक महिला की पहचान की गई, जिनकी शादी एजाज अहमद उर्फ आसिफ के साथ हुई थी।

Allahabad High Court : धार्मिक तनाव

प्रिया और एजाज दोनों अलग-अलग धर्मों के थे। शादी के बाद, एजाज ने प्रिया से इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव डाला, जिसे प्रिया ने मना कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एजाज और उसके दोस्त शोएब अख्तर ने मिलकर प्रिया की हत्या कर दी और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया।

Allahabad High Court : ट्रायल कोर्ट को निर्देश

पुलिस ने अपनी जांच में प्रिया के पति एजाज और उसके दोस्त शोएब अख्तर को आरोपी माना था। इस मामले में याची शोएब अख्तर ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले का त्वरित निपटारा करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है।

Allahabad High Court : न्यायिक दृष्टिकोण

इस मामले में न्यायिक दल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इंकार किया है। यह मामला धार्मिक तनाव और हिंसा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसे समय रहते सुलझाना अत्यंत आवश्यक है।