निजी अस्पतालों में ओव्हर बिलिंग पर होगी कार्यवाही… कलेक्टर ने ऐसे शिकायत पर कड़ी कार्यवाही का दिया चेतावनी…

कोरबा। कोविड संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को कलेक्टर किरण कौशल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऐसी शिकायतों की जाॅच पर पुख्ता साक्ष्य मिलने से कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है।

कलेक्टर ने कोरोना मरीजों का ईलाज करने वाले अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सालयों की नियमित निगरानी और जाॅच के लिए डिप्टी कलेक्टर बी. आर. ठाकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। कौशल ने आज कोविड संक्रमित मरीजों के ईलाज के लिए अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों के संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली।

उन्होंने संचालकों से शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कोरोना मरीजों का ईलाज करने के दो टूक निर्देश दिए। कौशल ने कहा कि कोविड मरीजों से ईलाज के नाम पर अधिक राशि वसूलते पाये जाने पर अस्पताल की कोरोना के ईलाज की अनुमति निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही जाॅच कर वसूली गई अतिरिक्त राशि भी मरीज या उसके परिजनों को वापस कराई जायेगी। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा करते पाये जाने पर अस्पताल संचालक के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, एडीएम एस.जयवर्धन, एसडीएम सुनील नायक सहित एनकेएच, जीवन आशा, सृष्टि अस्पताल सहित अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों के संचालक एवं प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में आक्सीजन निर्माता इकाईयों के संचालक भी मौजूद रहे और आक्सीजन उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
     

बैठक में कलेक्टर ने कोरोना मरीजों के लिए जिले में मेडिकल आक्सीजन गैस के उत्पादन और अस्पतालों को वितरण करने की सप्लाई चेन पर चर्चा की। उन्होंने सभी निजी और शासकीय कोविड अस्पतालों को आक्सीजन गैस प्रबंधन के लिए एक-एक नोडल कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 24 घंटे में दो बार सुबह एवं शाम को अस्पतालों की मांग के अनुसार आक्सीजन से भरे सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने अस्पतालों मंे कम से कम चार घंटे के लिए बफर स्टाक के रूप में आक्सीजन रखने के भी निर्देश संचालकों को दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों को आक्सीजन गैस पाईप लाईन, सिलेंडर वाल्व आदि की नियमित चेकिंग कराने के भी निर्देश दिए ताकि वर्तमान समय में बहुमूल्य आक्सीजन गैस को लीकेज के रूप में व्यर्थ होने से बचाया जा सके। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों में आग से बचाव के सभी साधन और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में अस्पतालों से मरीजों और स्टाफ को निकालने के लिए पहले से ही प्रभावी निकासी योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कोविड मरीजों के ईलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और आईसीएमआर द्वारा तय किये गये प्रोटोकाॅल के हिसाब से ही करने के निर्देश भी निजी अस्पताल संचालकों को दिए।