शिक्षा के अधिकार पर हाईकोर्ट सख्त..27 जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया नोटिस,,

हाईकोर्ट ने 27 जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया नोटिस
शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत  निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा नही देने पर दिखाई सख्ती
रायपुर
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को लेकर हो रही लापरवाही पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने के मामले में एचआरडी मिनिस्ट्री समेत राज्य के शिक्षा विभाग के अफसरों और सभी 27 डीईओ को नोटिस जारी किया है।
नोटिस का जवाब सभी पक्षों को 6 सप्ताह में देना होगा। दुर्ग के एस भगवंत राव ने जनहित याचिका में कहा था कि छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को 25 फीसदी सीट देने के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये स्कूल सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इन सीटों को खाली बताते हैं और फिर डोनेशन लेकर सीट बेच देते हैं।

याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने उनके जिले के स्कूलों की आठ अगस्त तक स्टेटस जमा करने को कहा है। अफसरों को ये भी बताना होगा कि गरीब छात्रों को कितनी सीटें दी गई और कितनी खाली हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।