सीतापुर अनिल उपाध्याय- बैंक में बंधक जमीन को भारमुक्त बता अपने रिश्तेदार को फर्जी तरीके से बेचने के मामले क्रेता की शिकायत पर जमीन विक्रेता के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
इस सम्बंध में थाना प्रभारी मनीष धुर्वे ने बताया कि प्रतापगढ़ निवासी बजरंग अग्रवाल ने 2015 में सीतापुर में स्थित अपनी जमीन खसरा न 812/6 रकबा 0.020 को अपने रिश्तेदार श्रीमती चंचल गोयल से ग्यारह लाख में बिक्री का सौदा किया था।जिसमे उन्होंने बतौर अग्रिम छः लाख रुपये और फिर कुछ दिनों बाद पांच लाख और लेकर क्रेता के नाम रजिस्टर्ड बिक्रीनमा लिख दिया किन्तु उक्त भूमि का नाम परीवर्तन नही कराया।कुछ दिनों बाद क्रेता जब आवासीय प्रयोजन से उक्त भूमि का नामांतरण के लिये आवेदन किया तो पता चला कि वो जमीन उनके नाम दर्ज ही नही है अभी भी वह बजरंग अग्रवाल के नाम से दर्ज है।क्रेता ने इस सम्बंध में जब दबाव बनाया तब विक्रेता नामांतरण करने में टालमटोल करने लगा और बाद में उक्त जमीन के बदले पैसा लेने की बात से मुकर गया।पीड़ित पक्ष ने इस मामले की अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तब पता चला कि उक्त जमीन ग्रामीण बैंक प्रतापगढ़ में बंधक के तौर पर रखा गया है जिसकी बिक्री नहीं की जा सकती।परेशान पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की माँग की।जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि विक्रेता बजरंग अग्रवाल ने इस बात को क्रेता से छुपाये रखा और फर्जी तरीके से भूमि बेच दी।पुलिस ने इस मामले में बजरंग अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।आगे विवेचना जारी है।