नई दिल्ली. ‘निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि दोषियों को एक साथ ही फांसी हो सकती है. हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषी विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को सभी कानूनी विकल्प अपनाने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है.
केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी न्यायिक प्रक्रिया का गलत फायदा उठा रहे हैं. लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती.
हालांकि, कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी.