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देशभर की सरकारें कुत्ता काटने और पड़ोसियों के बीच होने वाले झगड़ों पर लगाम लगाने के लिए नए-नए नियम बना रही हैं। अब आगरा नगर निगम ने भी पेट लवर्स के लिए दिलचस्प नियम बनाने का ऐलान किया है। इस नए नियम के मुताबिक अब आपको घर में कुत्ता पालने के लिए निगम से तो अनुमति लेनी ही होगी। साथ ही अपने पड़ोसी से भी लिखित एनओसी लेनी होगी। अगर आपके पड़ोसी यह एनओसी देने से इनकार करेंगे तो आप कुत्ता नहीं पाल सकेंगे।
आगरा नगर निगम के मुताबिक कुत्ता पालने की अनुमति देने के लिए अब लोगों को निगम में अप्लाई करना होगा। उन्हें अपने आवेदन में स्पष्ट तौर पर लिखना होगा कि किस नस्ल का कुत्ता पालना है। उस कुत्ते की उम्र क्या है। उसे इंजेक्शन लग चुके हैं या नहीं। घर में उस कुत्ते को रखने के लिए जगह है या नहीं। परिवार में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, जिसे कुत्ते के काटने का डर हो।
इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लिखवाकर देनी होगी कि उन्हें आपके कुत्ता पालने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी वजह से पड़ोसी आपको एनओसी देने से इनकार कर देते हैं तो आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस नियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है।

 
         
         
        