जांजगीर-चांपा। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। विधायक के वकील ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया है। 9 जनवरी को विधायक साहू को गिरफ्तार किया गया था। आज शाम तक या दोपहर बालेश्वर साहू जेल से बाहर आ जाएंगे। लगातार जिले में विधायक बालेश्वर साहू के गिरफ्तारी के बाद जिले में सियासत तेज हो गई थी। बालेश्वर साहू के खिलाफ किसान से धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। लगातार राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बाद आज न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है। अब आगे मामले में ट्रायल जारी रहेगा।
कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। विधायक साहू पर आरोप है कि उन्होंने सहकारी बैंक में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा के साथ धोखाधड़ी की है।
बालेश्वर साहू के खिलाफ आरोप:
– किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी
– फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर पैसे निकाले गए
– विधायक साहू ने अपने और अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए
