सूरजपुर
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सूरजपुर धान खरीदी केन्द्र पंजीयन क्रमांक 501 में शासन के योजना के अन्तर्गत समर्थन मुल्य पर विपणन वर्ष 2012-13 में समिति प्रबंधक गिरधारी दास एवं समिति सहायक कृष्णकांत कुषवाहा पिता शंकर लाल कुषवाहा निवासी कब्रिस्तान मोहल्ला सूरजपुर के द्वारा किसानेां से धान क्रय किया गया था। जो कि धान को विपणन संघ एवं अधिकृत मिलर को धान को सौंपा जाना था किन्तु इनके द्वारा धान न सौंप कर करीब 18 लाख रूपये का नहीं सौंपा गया और बारदाना को भी समिति को वापस विपणन संघ को करना था किन्तु इनके द्वारा वापस नहीं किया गया इस प्रकार से उक्त लोगों के द्वारा करीब 18 लाख रूपये का धान एवं बारदाना का अफरा-तफरी कर शासन अथवा संस्था को छति पहुंचाई गई है।
प्रार्थी जायसन थामस शाखा प्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरजपुर के रिपोर्ट पर उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रखर पाण्डेय के निर्देषन में एवं सीएसपी सूरजपुर प्रफुल्ल किस्पोट्टा के मार्गदर्षन में लगातार विवेचना की गई जो विवेचना में आरोपी समिति प्रबंधक गिरधारी दास एवं समिति सहायक कृष्णकांत कुषवाहा पिता शंकर लाल कुषवाहा निवासी कब्रिस्तान मोहल्ला सूरजपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा आरोपी कृष्णकांत कुषवाहा को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिषियल रिमाण्ड पर न्यायालय सूरजपुर भेजा गया था जो न्यायिक अभिरक्षा उप जेल सूरजपुर भेजा गया तथा प्रकरण के आरोपी गिरधारी दास जो कि थाना पटना जिला कोरिया के अपराध क्रमाक 24/13 धारा 420, 409 भादवि के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बैकुण्ठपुर में निरूद्ध है, जिसकी भी प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है।