जांजगीर चाम्पा। एटीएम से रकम निकालने के कुछ ही देर बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार्ड का क्लोन बनाकर 20 किमी दूर के एटीएम से 49 हजार रुपए उड़ाने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने इसे बैंक की सेवा में कमी मानते हुए एक माह के भीतर ग्राहक को रकम लौटने का निर्णय सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।
आवेदक ग्राम देवरी थाना अकलतरा निवासी हरप्रसाद पाटले पिता मनोहर पाटले के अनुसार उसने 16 जुलाई2018 को रेलवे स्टेशन अकलतरा के सामने स्थित एटीएम बूथ से दो बार 2400 रुपये निकलवाया। भारतीय स्टेट बैंक के अकलतरा शाखा में उसका खाता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 23 जुलाई को पैसे निकलवाने एटीएम गया तो उसे पता चला कि खाते में रकम नही है। पता चलते ही उसके होश उड़ गए। बैंक से पता करने पर बताया गया कि 16 जुलाई को ही अकलतरा से 20 किमी दूर नेता जी चौक जांजगीर के एटीएम बूथ से 20 व 15 हजार रुपए आहरित किया गया है और 14 हजार रुपए पूनम कुमारी खाते में भेजा गया है। मामले की शिकायत के बाद बैंक ने बताया कि उसके एटीएम की क्लोनिंग की गई और रकम निकलवाया गया है। आवेदक द्वारा इसमें बैंक की गलती बताते हुए रकम वापसी की मांग की गई जिस पर आरबीआई के नियमो का हवाला देते हुए बैंक ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। आवेदक हरप्रसाद ने उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष बीपी पांडेय सदस्य मनरमण सिंह तथा मंजूलता राठौर ने बैंक द्वारा सेवा में कमी पाया। फोरम ने फैसले में एसबीआई को एक माह के भीतर हरप्रसाद को 49 हजार रुपए लौटने का आदेश पारित किया। साथ ही 5000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा3000 रुपये वाद व्यय देने का निर्देश दिया।