सूरजपुर पुलिस की क्राईम डायरी……

सूरजपुर

प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेण्डारी निवासी दो पक्षों में आपस में मारपीट हो जाने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पेण्डारी निवासी देवकुमारी का विवाद गांव की ही फुलकुमारी व अन्य दो व्यक्तियों के साथ पुरानी रंजिष के कारण होने लगा जो दोनों पक्ष एक दुसरे पक्ष को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे दोनों पक्षों को चोट आई है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 294, 506(बी), 323, 34 के तहत् अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर

चन्दौरा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेवटी निवासी एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखे पाये जाने पर पुलिस ने उसके पास से 4 लीटर महुआ शराब जप्त कर उसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम रेवटी निवासी अनील साहू ने अपने पास अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसके पास से 4 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से रखे पाये जाने पर जप्त कर उसके विरूद्ध धारा 34(1-क) आबकारी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर

बिश्रामपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुरूवां निवासी एक महिला को अकेली पाकर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने तथा मना करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम कुरूवां निवासी 30 वर्षीय महिला को अकेली पाकर गांव के ही जयनारायण ने उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा तथा पीडि़ता के द्वारा विरोध करने पर उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने जयनारायण के विरूद्ध धारा 354, 294, 506, 323 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


सूरजपुर

बसदेई चैकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरसी निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही चार व्यक्तियों के द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सिरसी निवासी खादिम जाति मुसलमान को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही ताहित, अषोक, जाकीर एवं मोजाहिर ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। खादिम की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारो के विरूद्ध धारा 294, 506, 323 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।