रायपुर
- दस दिनो के भीतर किए जा सकेंगे दावा आपत्ति और सुझाव
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौ नये जिलों में जिला पंचायतों के गठन के लिए आज यहां नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से अधिसूचना जारी कर दी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी यह अधिसूचना राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित भी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप राज्य में जनवरी 2012 में बालोद, गरियाबंद, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, सुकमा, कोण्डागांव, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर-रामनुजगंज जिलों की स्थापना की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 27 हो गई है। नये जिलों में जिला पंचायतों का गठन उनके पूर्ववर्ती जिला पंचायतों के पुर्नगठन के जरिए किया जाएगा। इसके लिए रायपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बिलासपुर और सरगुजा जिला पंचायतों का पुर्नगठन किया जाएगा।
अधिसूचना के प्रकाशन के दस दिनों के भीतर आम नागरिक अपने दावे-आपत्ति अथवा सुझाव मंत्रालय (महानदी भवन) के कक्ष क्रमांक एस-0-41 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि में मिलने वाले दावे और आपत्तियों पर आगामी तारीख में राज्य शासन द्वारा सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन सभी नये जिलों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1, सन 1994) की धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जिला पंचायतों का गठन किया जाएगा। अधिसूचना में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 127 की उपधारा 3 के तहत यह भी प्रस्तावित किया है कि इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाली जिला पंचायतों-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सरगुजा आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अंतर्गत नवगठित जिला पंचायतों के प्रथम सम्मिलन के आयोजन तक पूर्ववत अस्तित्व में बनी रहेंगी।