महासमुंद जिले के तुमगांव थाने में दर्ज ठगी के मामले में आज महासमुंद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, दस अलग अलग राज्यो में 900 करोड़ की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह ठग पूरा ग्रुप और फर्जी कंपनी बनाकर लोगो का पैसा डबल कराने के नाम पर इन्वेस्ट कराता था और देश के दस राज्यो में 900 करोड़ की ठगी करने का आरोप इस पर है। वही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ठगी की शिकायत पर महासमुंद पुलिस ने मुम्बई पुलिस की मदद से आरोपी को मुम्बई से गिरफ्तार किया है।
आरोपी द्वारा कई अलग अलग चिटफंड कम्पनी बनाकर लोगो को ठगने का काम किया जा रहा था, इस संबंध में जब लोगो ने शिकायत की तो कुछ लोगो का पैसा रिटर्न करने की भी ख़बर है लेकिन ज्यादातर लोग के पैसों का गबन किया गया है।
दस राज्यों में अलग-अलग चिटफंड कंपनी के नाम से हजारों लोगों के 9 सौ करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गोल्ड मेडिलिस्ट डॉक्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे। महासमुंद पुलिस जहां आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है, वहीं आरोपी पर धारा 420, 34 भादवि 3, 4 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रही है।
पुलिस के मुताबिक़ तुमगांव थाना में प्रार्थी जगदीश साहू ने 18 दिसंबर 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई की जीओ साईन माईंस 2 मेटल्स लिमिटेड नामक कंपनी के एजेंट गणेश साहू ने दिसंबर 2012 में 50 हजार का बांड दिया और प्रार्थी को बताया कि तीन साल में 50 हजार का 70 हजार रुपए कंपनी वापस करेगी। तीन साल बाद जब प्रार्थी ने अपने पैसे मांगे तो ऐजेंड ने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसके बाद प्रार्थी ने तुमगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया की इस कंपनी का डायरेक्टर डॉ पृथीपाल सेठी है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू की। मुंबई पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला की। महासमुंद के 286 लोगों से टोगो रिटेल मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ग्रामीणों से निवेश के रूप में एक मुश्त रकम लेकर निश्चित अवधि में रकम दुगुना करने की बात कह कर उन्हें जीओ साईन माईंस टू मेटल्स लिमिटैड, जैग पालिमर्स तथा मिलनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बांड पत्र प्रदाय किए। कंपनी ने जिले के कुछ लोगों के पैसे तो वापस किए पर जिले के 176 लोगों का 53 लाख रुपए आज भी बकाया है।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि देश के 10 राज्यों में (उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्यप्रदेश, झारखंड, असम, बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि) अलग-अलग 28 चिटफंड कंपनियों के नाम से लगभग 9 सौ करोड़ की ठगी कर चुका है। पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी पर धारा 420, 34 भादवि 3, 4 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट 1978के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रही है।
गौरतलब है कि इस पूरे ठगी के मामले में सेवानिवृत्त आई बी के लोग भी शामिल है । आरोपी डाक्टर के उ0प्र0,असम,मुम्बई सहित कई राज्यों में करोडों की संपत्ति है । जिसे पुलिस जप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुवे लेनदारों को उनकी रकम वापस दिलाने की बात कह रही है ।